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अपने बच्चे को निजी स्कूल में आरक्षित 25% सीटों पर कैसे दिलाएं प्रवेश?

cropped-how-children-learnमुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क़ानून (RTE-2009) के तहत 3 से 7 साल के बच्चों का नजदीकी प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन होता है क्योंकि इस कानून के तहत सभी प्राइवेट स्कूल में 25% प्रतिशत सीट आरक्षित होती है।

मुफ्त शिक्षा का अधिकार कानून साल-2009 में बना था और पब्लिक के बीच सरकार ने 2011 में रखा था ताकि जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर है जिनकी सालाना एक लाख से कम है वह अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल मे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरकार सभी प्राइवेट स्कूलों का खर्चा उठाती है।

निजी स्कूल में प्रवेश के लिए कैसे हासिल करें जानकारी

ग़ौर करने वाली बात है कि यह खर्चा माता-पिता को नहीं देना होता है इस अधिनियम के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख सीट हैं। इस अधिनियम के माध्यम से प्राइवेट स्कूल मे अगर आप अपने बच्चे का दाखिला 2019 सत्र मे कराना चाहते हैं तो सारस फाउंडेशन की हेल्पलाइन नंबर 011 3959 5850 पर मिस कॉल करके आज ही जानकारी प्राप्त करे। ध्यान रखें या हेल्पलाइन नंबर मिस कॉल सेवा है यहां से आपको 24 घंटे के अंदर रिस्पांस मिलता है यह मैसेज आगे 10 लोगों को बताएं ताकि सबको इस सुविधा का लाभ मिल पाए और सही जानकारी मिल पाए।

अगर आप पैरंट्स है और केवल अपने बच्चे के एडमिशन की जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 01139595850 पर केवल मिस कॉल करें ताकि हमारे कॉलर आपको जानकारी दे पाए मिस कॉल का और यह जानकारी को और इस मैसेज को आगे 10 और लोगों को फॉरवर्ड जरुर करें ताकि और भी बच्चों के एडमिशन हो पाए। और अगर आप नये पैरंट्स है आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं मुफ्त शिक्षा का अधिकार के तो आप इस नंबर 7318440232 पर संपर्क केवल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा करें ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके।

(एजुकेशन मिरर के लिए यह पोस्ट सारस फाउण्डेशन द्वारा लिखी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऊपर लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारस फाउण्डेशन उत्तर प्रदेश के निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों का सहयोग कर रही है।)

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