इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 6 मई को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना फैसला सुनाया। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तीन माह के भीतर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर मुहर लगा दी। यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 97 अंक कटऑफ होगा।
फैसले का स्वागत
इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए एक शिक्षक ने कहा, “आज कितने ही घरों में खुशी की लहर होगी इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।”
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