उत्तर प्रदेशः 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश’

यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 6 मई को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना फैसला सुनाया। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तीन माह के भीतर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर मुहर लगा दी। यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 97 अंक कटऑफ होगा।
CM श्री @myogiadityanath जी ने बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।
उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनन्दन किया है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 6, 2020
फैसले का स्वागत
बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में मा.उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं।
इस निर्णय से जहाँ एक ओर स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 69000 नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त होगा।— Dr Satish Dwivedi (@drdwivedisatish) May 6, 2020
इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए एक शिक्षक ने कहा, “आज कितने ही घरों में खुशी की लहर होगी इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।”
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